बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गज एआर रहमान एक नए विवाद में घिर गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ के लोकप्रिय गीत ‘वीरा राजा वीरा’ से जुड़ा है। कोर्ट ने पाया कि यह गीत विख्यात शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर के परिवार की पारंपरिक रचना ‘शिवा स्तुति’ से काफी मेल खाता है।
कोर्ट का आदेश: क्रेडिट में संशोधन जरूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने अपने फैसले में कहा कि ‘वीरा राजा वीरा’ और ‘शिवा स्तुति’ के बीच असाधारण समानता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि फिल्म और संबंधित प्लेटफॉर्म्स पर डागर परिवार को उचित श्रेय दिया जाए। इसके साथ ही रहमान और फिल्म के प्रोडक्शन हाउस मद्रास टॉकीज पर 2 करोड़ रुपये का हर्जाना लगाया गया है। इसके अलावा, डागर परिवार को भी 2 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी हुआ है।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
यह मामला तब सामने आया जब उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि भले ही गाने के बोल अलग हैं, लेकिन इसकी धुन उनकी पारंपरिक रचना से काफी मिलती-जुलती है, और इसे बिना अनुमति के फिल्म में शामिल किया गया।
रहमान की सफाई
विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए एआर रहमान और मद्रास टॉकीज ने सभी आरोपों को खारिज किया। उनका दावा है कि ‘वीरा राजा वीरा’ का संगीत 13वीं सदी के विद्वान नारायण पंडिताचार्य की रचनाओं से प्रेरित है। रहमान की टीम ने कोर्ट में यह भी दलील दी कि गाने की रचना पूरी तरह से मौलिक है और किसी भी तरह की कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया गया है।
आगे क्या होगा?
कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और अन्य मीडियम्स पर ‘वीरा राजा वीरा’ गाने के साथ डागर परिवार को भी क्रेडिट देना अनिवार्य होगा। यह मामला एक बार फिर इंडस्ट्री में पारंपरिक संगीत और आधुनिक रचनाओं के बीच संवेदनशील संतुलन की अहमियत को सामने लाता है।


